कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR पर लगी रोक, अदालत ने अंतरिम आदेश पर जताई आपत्ति

जबलपुर। मध्यप्रदेश की राजधानी Bhopal से एक बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। कांग्रेस विधायक Arif Masood के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर Supreme Court of India ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं थी।

दरअसल इस मामले में विधायक आरिफ मसूद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद Vivek Tankha ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सभी पक्षों को सुने बिना ही एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी गठित करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया। उनका कहना था कि राज्य सरकार का जवाब आए बिना ही इस मामले में निर्णय सुना दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को जल्द से जल्द अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से सुनवाई हो सके।

यह मामला Indira Priyadarshini College से जुड़े कथित फर्जीवाड़े से संबंधित बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले Madhya Pradesh High Court ने इस मामले में आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे और साथ ही जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित कर तीन महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कॉलेज को फिलहाल संचालित रखने की राहत दी थी, लेकिन नए एडमिशन पर रोक लगा दी थी। इसी आदेश को चुनौती देते हुए विधायक आरिफ मसूद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ मसूद के खिलाफ दर्ज एफआईआर और एसआईटी जांच की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी थी। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई के बाद ही आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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