34 साल के अभ्यर्थी को मिली राहत — हाईकोर्ट के आदेश पर MPESB को फॉर्म स्वीकार करने के निर्देश

ग्वालियर मध्य प्रदेश में सूबेदार और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां 34 साल के एक अभ्यर्थी को आखिरकार ग्वालियर हाईकोर्ट से सशर्त अनुमति मिल गई है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा तय 33 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के कारण यह अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पा रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने MPESB को उसका आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दे दिए हैं।

दरअसल, इस परीक्षा का आखिरी आयोजन साल 2017 में हुआ था और इसके बाद 2025 में सीधी भर्ती निकाली गई है, यानी लगभग आठ साल का अंतर। याचिकाकर्ता अमित शर्मा ने कोर्ट को बताया कि इन वर्षों में कोविड महामारी भी आई, ऐसे में आयु सीमा में कम से कम तीन साल की छूट मिलनी चाहिए थी, लेकिन MPESB ने कोई राहत नहीं दी। अमित शर्मा अनारक्षित श्रेणी में आते हैं, जहां आयु में किसी भी तरह की छूट का प्रावधान नहीं है, इसी वजह से मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा।

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को सशर्त अनुमति देते हुए साफ कहा है कि उसका परिणाम अदालत के अंतिम आदेश पर निर्भर रहेगा। यानी फिलहाल वह फॉर्म भर सकता है, लेकिन आगे की प्रक्रिया कोर्ट के अंतिम निर्णय पर तय होगी।

यह फैसला उन कई अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा संकेत है, जो लंबे अंतराल के बाद होने वाली भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा को लेकर परेशान रहते हैं।

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