जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने एक नाबालिग लड़की के गुमशुदा होने के मामले में पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। लड़की 5 नवंबर को घर से डेढ़ लाख रुपए लेकर निकली थी और तब से लगातार लापता है। परिवार ने उसी दिन शिकायत दर्ज कराई, लेकिन दो महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। परिजनों ने कोर्ट में पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कहा कि नाबालिग लड़की के साथ अपहरण या किसी बड़ी घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए संबंधित जिले के एसपी को आदेश दिया कि 7 जनवरी 2026 तक लड़की को हर हाल में खोजकर कोर्ट के सामने पेश किया जाए।
बेंच ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तय तारीख तक लड़की नहीं मिली, तो जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मामला अब 7 जनवरी की अगली सुनवाई में फिर से सुना जाएगा।

