जबलपुर। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नर्सिंग कॉलेजों में निकाली गई भर्ती में 100 प्रतिशत महिला आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश शासन और संबंधित विभाग से जवाब तलब किया है।
दरअसल कर्मचारी चयन मंडल ने 16 दिसंबर को एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के कुल 286 पदों पर भर्ती निकाली गई, लेकिन ये सभी पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसी फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है।
याचिका में कहा गया है कि यह पहली बार है जब किसी सरकारी भर्ती में 100 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील विशाल बघेल ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया न सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि नियमों का भी उल्लंघन करती है। इन तर्कों के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभाग से जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 5 जनवरी तय की है। वहीं नर्सिंग कॉलेजों में निकले 286 पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 जनवरी है। ऐसे में कोर्ट के सामने सरकार को 5 जनवरी तक अपना पक्ष रखना होगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

