भोपाल। राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी में मंदिर के सामने संचालित अवैध शराब दुकान को लेकर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है और भोपाल कलेक्टर को कड़ी फटकार लगाते हुए आखिरी चेतावनी दी है।
आयोग ने अवैध दुकान के संचालन पर समय रहते रोक नहीं लगाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
बताया गया है कि आर्य समाज मंदिर और अस्पताल से महज पचास मीटर से भी कम दूरी पर यह शराब दुकान संचालित हो रही थी, जिसको लेकर स्थानीय रहवासियों ने लगातार शिकायतें की थीं।
इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पहले ही जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन जांच रिपोर्ट में आयोग को भ्रामक और असत्य जानकारी भेजी गई।
इसके बाद आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो खुद मौके पर पहुंचे और अरेरा कॉलोनी स्थित शराब दुकान का निरीक्षण किया, जहां हालात देखकर आयोग और ज्यादा सख्त हो गया।
मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं और अब कलेक्टर को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर आगे भी इस तरह की लापरवाही सामने आई तो आयोग कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।

