जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल नगर निगम की आयुक्त आईएएस संस्कृति जैन को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रही अवमानना की कार्यवाही को पूरी तरह निरस्त कर दिया है।
चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें संस्कृति जैन को अवमानना का दोषी ठहराया गया था। इससे पहले पिछली सुनवाई में डिवीजन बेंच ने दोषसिद्धि आदेश पर रोक लगा दी थी और अब अंतिम रूप से मामले को खारिज कर दिया गया है।
यह पूरा मामला भोपाल स्थित मर्लिन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड की एक संपत्ति से जुड़ा था। याचिकाकर्ता का आरोप था कि नगर निगम ने कोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट की डेमोलिशन गाइडलाइंस की अनदेखी करते हुए संपत्ति का हिस्सा तोड़ दिया। सिंगल बेंच ने इसे अवमानना मानते हुए आयुक्त को दोषी करार दिया था और सजा पर सुनवाई तय की थी।
संस्कृति जैन ने इस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने अवमानना की कार्यवाही निरस्त कर दी। हालांकि मूल रिट याचिका पर सुनवाई अभी जारी रहेगी।
इस फैसले के बाद प्रशासनिक हलकों में इसे एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

