एमवायएच अस्पताल परिसर में मस्जिद के नाम पर कब्जा अवैध घोषित, प्रशासन ने दी कार्रवाई की चेतावनी

इंदौर। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल Maharaja Yeshwantrao Hospital परिसर में जमीन कब्जे का बड़ा मामला सामने आया है। प्रशासन ने मस्जिद के नाम पर किए गए कब्जे को अवैध घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार करीब 360 स्क्वायर फीट की मस्जिद की आड़ में लगभग 30 हजार स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर लिया गया। मस्जिद के बाहर बाउंड्री वॉल बनाकर अतिरिक्त जमीन को घेरा गया और पास में एक मुसाफिरखाना भी निर्मित कर दिया गया।

10 फरवरी को एसडीएम जूनी इंदौर द्वारा अवैध कब्जा हटाने के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन तय समयसीमा के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अब प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि मस्जिद के नाम पर किया गया नया निर्माण हटाया जाएगा और अवैध बाउंड्री वॉल को तोड़ा जाएगा। मुसाफिरखाना हटाने के लिए अलग से आदेश जारी करने की बात भी कही गई है।

जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित जमीन पर वक्फ बोर्ड मालिकाना हक साबित नहीं कर सका और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए वक्फ बोर्ड और मस्जिद सदर को बेदखली का नोटिस जारी कर दिया है। एमवायएच जैसे संवेदनशील अस्पताल परिसर में इतने बड़े पैमाने पर कब्जे का मामला सामने आने के बाद अब सभी की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है।

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