राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप: मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को MPLA कोर्ट का नोटिस, पूछा– क्यों न दर्ज हो FIR

जबलपुर। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोप में जबलपुर की एमपीएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ एफआईआर क्यों न दर्ज की जाए।

यह मामला 11 अगस्त 2024 को नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में आयोजित तिरंगा यात्रा से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जिस खुली जीप पर सवार थे, उस जीप के बोनट पर तिरंगा लगाया गया था। इसी को लेकर ध्वज के अपमान का आरोप लगाया गया है। सामने आए वीडियो और तस्वीरों में तिरंगा मंत्री के पैरों के पास या जीप से टकराते हुए दिखाई दे रहा है, जिसे भारतीय ध्वज संहिता 2002 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का उल्लंघन माना जा रहा है।

गोटेगांव निवासी याचिकाकर्ता कौशल ने इस मामले को लेकर पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर उन्होंने कोर्ट का रुख किया। इसके बाद परिवाद दायर कर मंत्री के खिलाफ राष्ट्रध्वज अपमान का मामला दर्ज करने की मांग की गई।

याचिकाकर्ता के वकील असीम त्रिवेदी के अनुसार यह गंभीर मामला है और इसमें ध्वज संहिता के उल्लंघन के स्पष्ट सबूत मौजूद हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जल्द सुनवाई के संकेत भी दिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर मंत्री राव उदय प्रताप सिंह या उनकी ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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