डोडाचूरा तस्करी में बीजेपी नेता को सजा, 14 साल की सश्रम कैद और जुर्माना

ग्वालियर। डोडाचूरा तस्करी के बड़े मामले में जिला कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए रतलाम के बीजेपी नेता विवेक पोरवाल और उसके साथी संदीप तोमर को 14-14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, इस फैसले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है

यह मामला सितंबर 2022 का है, जब मोहना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में डोडाचूरा ले जाया जा रहा है, पुलिस ने एबी रोड पर चेकिंग के दौरान ट्रक को रोका और तलाशी लेने पर मक्के की भूसी के नीचे छिपाकर रखी गई 76 प्लास्टिक की बोरियों से करीब 1900 किलो डोडाचूरा बरामद किया गया

मौके से संदीप तोमर को गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ में सामने आया कि यह खेप असम के दीमापुर से लाई गई थी और इसे मंदसौर और नीमच में सप्लाई किया जाना था, जांच में यह भी खुलासा हुआ कि विवेक पोरवाल इस पूरे नेटवर्क में पैसों के लेन-देन और कोऑर्डिनेशन की भूमिका निभा रहा था

कोर्ट में बैंक ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया चैट जैसे डिजिटल सबूत पेश किए गए, जिनके आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया, मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पार्टी ने भी विवेक पोरवाल को निष्कासित कर दिया था

फिलहाल इस पूरे मामले में एक अन्य आरोपी बृजेश सिंह सिकरवार अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है, वहीं इस फैसले को तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है

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