भड़काऊ और सांप्रदायिक पोस्ट पर कमेंट करना पड़ेगा भारी, भोपाल कमिश्नर के सख्त आदेश, धारा 163 के तहत होगी कार्रवाई
भोपाल। सोशल मीडिया पर अब सिर्फ भड़काऊ और सांप्रदायिक पोस्ट करना ही नहीं, बल्कि उस पर कमेंट करना, लाइक करना या शेयर करना भी भारी पड़ सकता है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिनका मकसद समाज में फैलने…
