सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश – सोशल मीडिया कंपनियों को 3 दिन में कार्रवाई का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया है कि वे अभिनेता के पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए तीन दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाएँ। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने साफ कहा है कि सलमान खान द्वारा की गई शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और मामले से जुड़े बाकी पक्षों के खिलाफ भी अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जाएगी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सलमान खान की याचिका को आईटी नियम 2021—यानी मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता—के तहत वैध माना जाए और इस आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तीन दिनों के भीतर सभी जरूरी कदम उठाएँ। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सलमान खान द्वारा दिए गए किसी वेबलिंक पर कंपनियों को कोई आपत्ति होती है, तो उन्हें सीधे अभिनेता को सूचित करना होगा।

सलमान खान ने हाई कोर्ट में यह याचिका इसलिए दायर की थी कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स साइट्स बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर और पहचान का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे उनके पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा था।

कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक व्यक्तित्व अधिकार—या Right of Publicity—एक ऐसा अधिकार है जो किसी व्यक्ति की छवि, नाम और पहचान के उपयोग और उससे होने वाले लाभ पर पूरी तरह उसके नियंत्रण को सुनिश्चित करता है।

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में कई बड़े नाम जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, करण जौहर, कुमार सानू, नागार्जुन, श्री श्री रवि शंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी भी अपनी पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट पहुँचे थे, और उन्हें भी अंतरिम राहत मिली है।

तेलुगु स्टार जूनियर एनटीआर ने भी ऐसी ही याचिका दाखिल की है, लेकिन उनके मामले में अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है।

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