भोपाल। मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
दरअसल, बैंक धोखाधड़ी के 27 साल पुराने मामले में कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 2 अप्रैल को विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता शून्य घोषित कर दी थी।
अब इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है।
इस मामले में उनकी ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पैरवी करेंगे, जिससे सुनवाई और भी अहम मानी जा रही है।
गौरतलब है कि राजेंद्र भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराकर दतिया सीट पर जीत दर्ज की थी, ऐसे में यह मामला अब राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है।

