जबलपुर। Madhya Pradesh के Sagar जिले की Deori नगर पालिका अध्यक्ष को Madhya Pradesh High Court ने बड़ी राहत देते हुए दोबारा पद पर बहाल कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को केवल संदेह के आधार पर पद से नहीं हटाया जा सकता। इस फैसले के बाद नगर पालिका की सियासत फिर से गरमा गई है।
दरअसल 25 अगस्त 2025 को सरकार ने नगर पालिका अध्यक्ष Neha Jain को पद से हटा दिया था। उन पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया था। इस मामले को लेकर विपक्षी पार्षदों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और जिले की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।
यह मामला इतना बढ़ गया था कि इसकी गूंज Bhopal तक पहुंच गई थी और पूरे जिले में इसे लेकर काफी राजनीतिक हलचल देखने को मिली थी।
मामले की सुनवाई के दौरान Justice Vishal Mishra की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने के लिए ठोस और स्पष्ट प्रमाण होना जरूरी है। केवल संदेह या आरोपों के आधार पर इस तरह की कार्रवाई करना उचित नहीं है।
इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने नेहा जैन को फिर से उनके पद पर बहाल करने का आदेश दिया, जिसके बाद देवरी नगर पालिका की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है।

