भोपाल। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रोबेशन पीरियड के एरियर भुगतान मामले में हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने अहम आदेश देते हुए प्रदेश के 57 हजार 320 कर्मचारियों को कटा हुआ वेतन एरियर सहित देने के निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले से कर्मचारियों को करीब 2000 करोड़ रुपये का लाभ मिलने जा रहा है।
दिसंबर 2019 के बाद प्रदेश में नियमित पदों पर भर्ती हुए करीब 57 हजार 320 कर्मचारियों को प्रोबेशन अवधि के दौरान पहले साल 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 प्रतिशत और तीसरे साल 90 प्रतिशत वेतन दिया गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद तीनों वर्षों में काटी गई वेतन राशि एरियर के रूप में कर्मचारियों को मिलेगी।
बताया जा रहा है कि प्रोबेशन अवधि के दौरान कर्मचारियों का करीब एक लाख 74 हजार रुपये से लेकर 4 लाख 7 हजार रुपये तक वेतन कटा था। इस आदेश के लागू होने के बाद सभी पात्र कर्मचारियों को एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा, जिससे कुल राशि लगभग 2000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। यह फैसला प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत और लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत माना जा रहा है।

