ग्वालियर NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला, 20 किलो गांजा तस्करी में SAF जवान समेत दो को 9-9 साल की सजा

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के Gwalior में विशेष NDPS न्यायालय ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए SAF जवान राजू सिंह तोमर और उसके साथी अल्बर्ट संजय विलियम्स को दोषी करार दिया है और दोनों को 9-9 साल के कठोर कारावास के साथ 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला 11 नवंबर 2020 का है, जब डबरा में विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही थी, इसी दौरान एक Tata Tiago कार को रोका गया, जिसमें दोनों आरोपी सवार थे और तलाशी लेने पर डिक्की से ट्रॉली बैग और अन्य बैग में करीब 20 किलो गांजा बरामद हुआ।

पुलिस ने मौके पर ही गांजा जब्त कर सैंपल लिए और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट में पेश किए गए सबूतों और दलीलों के आधार पर विशेष NDPS न्यायालय ने पुलिस की कार्रवाई को पूरी तरह वैध माना और दोनों को दोषी ठहराया।

इस मामले में SAF जवान का शामिल होना इसे और गंभीर बनाता है, क्योंकि उस समय राजू सिंह तोमर स्पेशल आर्म्ड फोर्स में तैनात था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं।

कानून के तहत 20 किलो से अधिक गांजा तस्करी में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 9 साल की सजा सुनाई है, साथ ही जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है, फिलहाल दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *