सोम डिस्टलरीज केस में हाईकोर्ट की सुनवाई, दो जजों के इनकार के बाद जस्टिस विवेक अग्रवाल ने सुना मामला, आबकारी आयुक्त को नोटिस

 जबलपुर। सोम डिस्टलरीज से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इस मामले में आबकारी आयुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इससे पहले दो जज इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके थे।

जानकारी के मुताबिक इस मामले को पहले जस्टिस विशाल मिश्रा और जस्टिस संदीप भट्ट की बेंच के सामने रखा गया था, लेकिन दोनों जजों ने इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस के निर्देश पर यह मामला जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच के सामने लाया गया, जहां इसकी सुनवाई शुरू हुई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव और आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों से इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है।

दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सोम डिस्टलरीज का लाइसेंस रद्द कर दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कंपनी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें लाइसेंस रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है।

अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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