होमगार्ड भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्लाटून कमांडर की चयन प्रक्रिया निरस्त

जबलपुर। मध्यप्रदेश में होमगार्ड विभाग की प्लाटून कमांडर भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां हाईकोर्ट ने 199 पदों के लिए चल रही चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है और दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा से पहले स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कई अभ्यर्थियों को नियमों के खिलाफ बाहर कर दिया गया था, जिसे लेकर सवाल उठे और मामला अदालत तक पहुंचा।

जबलपुर निवासी सविनय कुमार गर्ग ने इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उम्मीदवारों को अनुचित तरीके से बाहर किया गया है।

जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी 2026 को भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, 16 मार्च को भोपाल में शारीरिक परीक्षा आयोजित की गई थी और 17 मार्च को लिखित परीक्षा भी कराई गई थी, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया पर ही रोक लग गई है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब विभाग को नई चयन प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ शुरू करनी होगी, जिससे सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर मिल सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *