धार। मध्यप्रदेश के धार स्थित भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई 6 अप्रैल तय की है और अब इस मामले में लगातार सुनवाई की जाएगी।
इस दौरान हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद कोर्ट में पेश हुए और अपने-अपने पक्ष मजबूती से रखे, वहीं कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रस्तुत फोटो और वीडियो पर अगली तारीख में विस्तृत सुनवाई के निर्देश दिए हैं।
यह सुनवाई इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच, न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और आलोक कुमार अवस्थी की पीठ में हुई, जहां 2022 से लंबित इस मामले में अब अंतिम चरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें तीन याचिकाएं और एक आपत्ति का निराकरण किया जाना है।
भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे हैं, जहां हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का मंदिर बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद मान रहा है, इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वैज्ञानिक सर्वे कर अपनी रिपोर्ट पहले ही हाईकोर्ट में सौंप दी गई है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि इस मामले में सभी साक्ष्य और आपत्तियों पर सुनवाई का उचित मंच मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ही है और उसने इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
अब 6 अप्रैल से शुरू होने वाली लगातार सुनवाई इस बहुचर्चित मामले में अहम मोड़ ला सकती है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है।

