कलेक्ट्रेट में प्रेमी जोड़े का हाई वोल्टेज ड्रामा, उम्र कम होने से शादी रद्द, 19 साल का निकला युवक

रतलाम। मध्य प्रदेश के रतलाम कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब बिना परिजनों को बताए शादी करने पहुंचे एक प्रेमी जोड़े को एडीएम कोर्ट में पेश किया गया। जांच के दौरान सामने आया कि युवक की उम्र 21 साल पूरी नहीं हुई है और वह सिर्फ 19 साल का है, जिसके चलते कोर्ट मैरिज को अमान्य कर दिया गया।

शादी रद्द होने की जानकारी मिलते ही दोनों के बीच डर, रोना और रूठने-मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। बिछड़ने के डर से युवक ने युवती को कलेक्ट्रेट परिसर से भगाने की कोशिश भी की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। इसके बाद करीब एक घंटे तक कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामे की स्थिति बनी रही।

एडीएम के सामने युवती ने साफ कह दिया कि वह न तो अपने घर जाना चाहती है और न ही युवक के साथ। इसके बाद प्रशासन ने युवती को उज्जैन स्थित नारी निकेतन भेजने का निर्णय लिया। वहीं लंबे हंगामे और तनाव के बीच युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दरअसल युवक और युवती दोनों बालिग हैं, लेकिन कानून के अनुसार शादी के लिए युवक की न्यूनतम उम्र 21 साल होना जरूरी है। वन स्टॉप सेंटर की अधिकारी नीता परिहार ने बताया कि युवती के परिजनों की शिकायत के बाद पहले उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था और फिर एडीएम कोर्ट में पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान युवक राहुल भी वहां पहुंचा और युवती से बातचीत के बाद दोनों भागने लगे, जिन्हें स्टाफ और होमगार्ड जवानों ने पकड़ लिया। अंत में एडीएम शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि युवती ने खुद परिवार और युवक दोनों के साथ जाने से इनकार किया, इसलिए उसे आश्रय स्थल नारी निकेतन भेजा गया है।

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