MP में अब पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर नहीं बन सकेंगे ‘हीरो’, DGP ने जारी की नई SOP, रील्स और वीडियो बनाने पर सख्त बैन

भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों और अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया को लेकर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। वर्दी पहनकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब या व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर फोटो, वीडियो, रील या किसी भी तरह की पोस्ट डालना अब पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है, जिसके तहत पुलिसकर्मी वर्दी में रहते हुए सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ आधिकारिक कार्यों तक ही सीमित रख सकेंगे।

नई SOP में साफ किया गया है कि निजी तस्वीरें, डांस रील्स, ड्यूटी से जुड़े वीडियो या ऐसा कोई भी कंटेंट जो विभाग की छवि, अनुशासन या जनता के विश्वास को प्रभावित कर सकता है, उसे पोस्ट करना सख्त मना होगा। साथ ही ड्यूटी से जुड़ी किसी भी संवेदनशील जानकारी, फोटो या वीडियो को साझा करना भी नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।

पुलिस मुख्यालय का कहना है कि बीते समय में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी का गलत इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर सनसनीखेज कंटेंट साझा किया गया, जिससे विभाग की गरिमा पर असर पड़ा। इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। निर्देशों में केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम, भारतीय न्याय संहिता और लागू पुलिस अधिनियम के पालन की बात भी साफ तौर पर कही गई है।

नई SOP का उल्लंघन करने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय जांच, निलंबन, वेतन वृद्धि रोकने, पदावनति और गंभीर मामलों में सेवा से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इस फैसले से पुलिस में अनुशासन मजबूत होगा और जनता के बीच पुलिस की छवि और भरोसा दोनों कायम रहेंगे।

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