इंदौर दूषित पानी कांडः खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में, बिना लाइसेंस संचालित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्री में उत्पादन और बिक्री बंद

इंदौर। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों और सैकड़ों लोगों के बीमार पड़ने की घटना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है और खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में प्रशासन ने बिना लाइसेंस संचालित एक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका संचालन बंद करा दिया है।

यह कार्रवाई ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मैकेनिक नगर क्षेत्र में संचालित त्रिवेंटा इंटरप्राइजेस पर की गई, जहां जांच के दौरान पानी का ट्रीटमेंट और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का निर्माण किया जा रहा था।

जांच में सामने आया कि फर्म के पास पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के उत्पादन और बिक्री के लिए कोई भी वैध लाइसेंस मौजूद नहीं था।

मौके से प्रशासन की टीम ने करीब 7 हजार लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को सील किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 57 हजार 650 रुपये बताई जा रही है।

इसके साथ ही पानी के नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं, ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की पुष्टि की जा सके।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार नहीं चलाया जा सकता।

प्रशासन के आदेश के बाद फैक्ट्री में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन और बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है और आगे भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

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