जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जबलपुर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब एलपीजी वाहनों से स्कूली बच्चों को स्कूल ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।
प्रशासन ने यह निर्णय संभावित दुर्घटनाओं के खतरे को देखते हुए लिया है। अधिकारियों का मानना है कि आकस्मिक हादसों की स्थिति में एलपीजी वाहन जोखिम बढ़ा सकते हैं, इसलिए बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है।
जिला प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट संचालकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी स्कूल वाहनों के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

