जबलपुर। मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में फैकल्टी भर्ती को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां कोर्ट के फैसले के बाद पुरुष उम्मीदवारों के लिए भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। पुरुष अभ्यर्थियों की याचिकाओं का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट ने 100 प्रतिशत पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित रखने वाली शर्त को हटा दिया है।
कोर्ट के निर्देशों के बाद मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। अब पुरुष उम्मीदवार भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे और 13 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे।
गौरतलब है कि दिसंबर 2025 में जारी ग्रुप-1 सब ग्रुप-2 भर्ती विज्ञापन में एसोसिएट प्रोफेसर के 40, असिस्टेंट प्रोफेसर के 28 और सिस्टर ट्यूटर के 218 पदों सहित कुल 286 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। लेकिन इन सभी पदों को 100 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया था, जिससे पुरुष उम्मीदवार पूरी तरह बाहर हो गए थे।
इस नियम विरुद्ध आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रशासन और संबंधित विभाग से कड़े सवाल पूछे और जवाब तलब किया। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद नर्सिंग कॉलेजों की इस भर्ती प्रक्रिया में समान अवसर का रास्ता खुल गया है।

