नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने पुलिसकर्मी को कड़ी सजा सुनाते हुए 10 साल की जेल और जुर्माने का आदेश दिया है जिससे जिले में यह फैसला चर्चा का विषय बन गया है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने महिला से दुष्कर्म के आरोप में पुलिसकर्मी सौरभ तोमर को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और शादी का झांसा देने के मामले में अलग से पांच साल की सजा के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में सामने आया कि आरोपी ने महिला को विवाह का झूठा आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाए थे और बाद में मुकर गया जिसके बाद पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था।
बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला साल 2025 का है और आरोपी सौरभ तोमर पहले पचमढ़ी थाने में पदस्थ रहा है जबकि अब अदालत के फैसले के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।

