भोपाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाते हुए भोपाल के कोलार रोड स्थित सिंगापुर सिटी कॉलोनी के बिल्डर पर 5 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है, यह कार्रवाई कॉलोनी में लंबे समय से खुले में बह रहे सीवेज के मामले को लेकर की गई है।
107 दिनों तक बहता रहा सीवेज, नहीं सुधारा गया STP
मामले में सामने आया कि बीते 107 दिनों से कॉलोनी में सीवेज खुले में बह रहा था, लेकिन बिल्डर ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को दुरुस्त कराने की कोई ठोस पहल नहीं की, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी और पर्यावरण को नुकसान झेलना पड़ा।
डॉक्टर की शिकायत पर NGT ने लिया संज्ञान
इस गंभीर समस्या को लेकर कॉलोनी निवासी डॉक्टर अभिषेक परसाई ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कराई थी, शिकायत पर सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने बिल्डर को दोषी ठहराते हुए सख्त आदेश जारी किए।
दो हफ्ते में सुधार नहीं हुआ तो बढ़ेगा जुर्माना
NGT ने बिल्डर को 5 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भरने के साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक करने के लिए सिर्फ दो सप्ताह का समय दिया है और चेतावनी दी है कि यदि आगे भी पर्यावरण नियमों का उल्लंघन जारी रहा तो और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
कॉलोनीवासियों को राहत की उम्मीद, पर्यावरण संरक्षण का सख्त संदेश
शिकायतकर्ता डॉक्टर अभिषेक परसाई का कहना है कि लंबे समय से कॉलोनीवासी सीवेज की समस्या से जूझ रहे थे और अब इस कार्रवाई से राहत की उम्मीद जगी है, यह फैसला न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक मजबूत संदेश माना जा रहा है।

