SC-ST जैसा लाभ OBC को नहीं मिला, आरक्षण और वक्फ संपत्ति पर राज्य मंत्री कृष्णा गौर का बड़ा बयान

भोपाल। मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री कृष्णा गौर का आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक लाभ मिले, वैसा लाभ ओबीसी समाज को नहीं मिला और लंबे संघर्ष के बाद ओबीसी समुदाय को आरक्षण का हक मिला।

दरअसल, डॉ. मोहन यादव सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पेश किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाईं और आने वाली कार्ययोजना की जानकारी दी।

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कृष्णा गौर ने कहा कि आजादी के बाद संविधान में एससी और एसटी वर्ग को जो अधिकार और सुविधाएं मिलीं, वैसी सुविधाएं ओबीसी समाज को नहीं मिल सकीं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के प्रयासों और संघर्ष के बाद ओबीसी समुदाय को आरक्षण का लाभ मिला और मध्य प्रदेश में सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए हर स्तर पर काम करते हुए योजनाओं का लाभ पहुंचाया है।

वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर भी राज्य मंत्री ने अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है और उम्मीद पोर्टल पर इन्हें अपलोड किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया को मेकर, चेकर और अप्रूवर की तीन श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि सत्यापन के बाद वक्फ संपत्तियों की वास्तविक संख्या और स्थिति स्पष्ट हो सके।

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