मानहानि केस में शिवराज सिंह चौहान बरी, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को भी कोर्ट से राहत

जबलपुर। Shivraj Singh Chouhan को मानहानि के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री और Madhya Pradesh के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अदालत ने बरी कर दिया है। उनके साथ VD Sharma और भाजपा विधायक Bhupendra Singh को भी विशेष अदालत ने दोषमुक्त घोषित किया है।

यह फैसला Jabalpur की एमपी-एमएलए कोर्ट में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकर की अदालत ने सुनाया। अदालत ने तीनों नेताओं को मानहानि के मामले से मुक्त कर दिया।

दरअसल यह मामला Vivek Tankha द्वारा दायर किए गए मानहानि केस से जुड़ा था। विवेक तन्खा ने 4 जनवरी 2022 को यह मामला दर्ज कराया था और आरोप लगाया था कि पंचायत चुनाव के दौरान ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले में दिए गए बयान से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है।

बताया जाता है कि उस समय ओबीसी आरक्षण से जुड़े केस में विवेक तन्खा अदालत में पैरवी कर रहे थे। इसी को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया था, जिसे विवेक तन्खा ने अपमानजनक बताया और इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था।

मामले में विवेक तन्खा ने सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मानहानि केस दर्ज कराते हुए 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग भी की थी। हालांकि अंतिम फैसले से पहले उन्होंने अदालत में आवेदन देकर अपना मानहानि प्रकरण वापस लेने की बात कही।

परिवादी के आवेदन को स्वीकार करते हुए एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने Shivraj Singh Chouhan, VD Sharma और Bhupendra Singh को इस मामले में बरी कर दिया।

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