कॉलोनाइजर पर FIR की तलवारः कॉलोनी निर्माण और प्लॉट बेचने शासन से नहीं ली अनुमति, रहवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित

बीना। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना नगर पालिका क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण और प्लॉट बेचने के मामले में कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। अपना नगर कॉलोनी सहित करीब 70 अवैध कॉलोनियों में बिना अनुमति निर्माण और प्लॉट की बिक्री सामने आने के बाद अब कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज होने की तैयारी की जा रही है।

बीना नगर पालिका क्षेत्र में की गई जांच में खुलासा हुआ है कि अपना नगर कॉलोनी समेत 70 से ज्यादा कॉलोनियों के निर्माण के लिए शासन से कोई वैध अनुमति नहीं ली गई थी। नगर पालिका ने शासन के निर्देश पर सर्वे कराया और नोटिस जारी किए, लेकिन इसके बावजूद कॉलोनाइजर वैध और पूरे दस्तावेज पेश नहीं कर सके।

इन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले सैकड़ों परिवार सड़क, नाली, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। रहवासियों का कहना है कि वे सालों से यहां रह रहे हैं, लेकिन आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाईं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किलों में गुजर रही है।

नगर पालिका अधिकारी आर के कौरव ने बताया कि अवैध कॉलोनियों की जांच पूरी कर ली गई है और जल्द ही पूरी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी, ताकि अवैध कॉलोनी काटने वालों पर सख्त कदम उठाया जा सके और रहवासियों को उनका हक मिल सके।

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