Bihar Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। राज्य में दो चरणों में मतदान होना है — पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को, जबकि 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी। इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका पालन सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मीडिया संस्थानों को करना होगा।
चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या संगठन को प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उस विज्ञापन को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी MCMC से पूर्व-प्रमाणित न कर दिया गया हो। यह कदम मतदाताओं को भ्रामक सूचनाओं से बचाने और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के साथ-साथ देश की आठ अन्य सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन बिना अनुमति कोई राजनीतिक विज्ञापन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
बिहार में पहले चरण के लिए 5 और 6 नवंबर, जबकि दूसरे चरण के लिए 10 और 11 नवंबर को प्रतिबंधित दिन घोषित किए गए हैं। इन तिथियों पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन तभी प्रकाशित हो सकेगा जब MCMC से उसकी पूर्व मंजूरी मिल जाए।
आयोग ने यह भी कहा है कि जो भी उम्मीदवार या दल विज्ञापन प्रकाशित करवाना चाहते हैं, उन्हें अपनी सामग्री कम से कम दो दिन पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के पास अनुमोदन के लिए भेजनी होगी। जिला और राज्य स्तर पर ये समितियां पहले से सक्रिय कर दी गई हैं ताकि जांच और अनुमति की प्रक्रिया में कोई देरी न हो।
निर्वाचन आयोग का कहना है कि पिछले कुछ चुनावों में मतदान से ठीक पहले भ्रामक या झूठे विज्ञापनों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशें देखी गई थीं, इसलिए इस बार निगरानी और भी कड़ी की जा रही है।
सिर्फ प्रिंट ही नहीं, बल्कि डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है जो आचार संहिता के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई करेंगी।
आयोग का मकसद साफ है — मतदाताओं को किसी भी तरह के दबाव या भ्रामक प्रचार से दूर रखकर, निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल में मतदान सुनिश्चित करना।

