भोपाल। राजधानी भोपाल में अब पराली जलाने को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है, जहां एडीएम सुमित कुमार पांडेय ने आदेश जारी करते हुए अगले तीन महीने तक नरवाई यानी पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, इस आदेश के तहत यदि कोई भी व्यक्ति या किसान पराली जलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी
यह फैसला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों के पालन में लिया गया है, एडीएम ने सभी एसडीएम को साफ निर्देश दिए हैं कि पराली जलाने की किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं
दरअसल पराली जलाने से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता है और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ता है, खासकर सांस से जुड़ी बीमारियां बढ़ने का खतरा काफी ज्यादा हो जाता है, इसी को ध्यान में रखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है ताकि शहर की हवा साफ बनी रहे और पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके
प्रशासन ने किसानों से अपील भी की है कि वे पराली जलाने के बजाय वैकल्पिक उपाय अपनाएं, जैसे हैप्पी सीडर मशीन का इस्तेमाल, पराली से खाद बनाना या अन्य आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करना, अब देखना होगा कि इस सख्ती का कितना असर जमीन पर दिखाई देता है और लोग नियमों का कितना पालन करते हैं

