भोपाल। मेट्रो में यात्रा के दौरान यात्रियों को कई अहम नियमों का पालन करना होगा। सफर के दौरान पेट्रोल-डीजल, हथियार, खुले बीड़ी-सिगरेट, माचिस या लाइटर, गुटखा, तंबाकू और सूखा नाश्ता ले जाने की अनुमति नहीं है। मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच साथ रखी जा सकती है, लेकिन ड्रोन, सैटेलाइट फोन, पोर्टेबल या रेडियो संचार उपकरण और किसी भी तरह का कैमरा मेट्रो में ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
मेट्रो में सामान के वजन को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। विमान की तर्ज पर यहां भी यात्री अधिकतम 25 किलो तक का सामान ही अपने साथ ले जा सकेंगे। इसके अलावा संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति, मानसिक रूप से असंतुलित या असंयमी लोग, साथ ही शराब के नशे में मौजूद यात्री मेट्रो में सफर नहीं कर पाएंगे।
स्टेशन परिसर या मेट्रो के अंदर थूकते पाए जाने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए ये सभी नियम सख्ती से लागू किए गए हैं।

