भड़काऊ और सांप्रदायिक पोस्ट पर कमेंट करना पड़ेगा भारी, भोपाल कमिश्नर के सख्त आदेश, धारा 163 के तहत होगी कार्रवाई

भोपाल। सोशल मीडिया पर अब सिर्फ भड़काऊ और सांप्रदायिक पोस्ट करना ही नहीं, बल्कि उस पर कमेंट करना, लाइक करना या शेयर करना भी भारी पड़ सकता है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिनका मकसद समाज में फैलने वाले वैमनस्य और तनाव को रोकना है।

पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है कि सांप्रदायिक पोस्ट पर कमेंट और क्रॉस कमेंट करने से माहौल और ज्यादा बिगड़ता है। ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स जो इंटरनेट पर तथाकथित सोशल मीडिया वॉर में सक्रिय रहते हैं, उन पर अब पुलिस की कड़ी नजर रहेगी।

आदेश के मुताबिक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धार्मिक, सांप्रदायिक या जातिगत भावनाओं को भड़काने वाले मैसेज, फोटो, वीडियो या ऑडियो पोस्ट करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इतना ही नहीं, ऐसी पोस्ट पर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना या फॉरवर्ड करना भी कानूनन अपराध माना जाएगा।

व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने ग्रुप में इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री को रोकें। पुलिस कमिश्नर ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गिरफ्तारी तक की संभावना शामिल है।

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