चांदी के लिए महिला का पैर काटकर हत्या मामला, मुख्य आरोपी को उम्रकैद, एक बदमाश अब भी फरार

ग्वालियर।चांदी के कड़ों के लिए एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या करने के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस सनसनीखेज वारदात में शामिल एक आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर दिया है, जिसकी बहोड़ापुर थाना पुलिस लगातार तलाश कर रही है।

यह दिल दहला देने वाली घटना 12 सितंबर 2019 को बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में हुई थी, जब 85 वर्षीय जग्गो बाई अपने घर में सो रही थीं और बदमाशों ने चांदी के कड़े लूटने के लिए उनके दोनों पैर काट दिए। गंभीर चोटों के कारण महिला की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई। जांच में सामने आया कि आरोपी भूरा उर्फ काले खां ने अपने साथी जमाल के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था और दोनों चांदी के कड़े लूटकर फरार हो गए थे।

घटना के अगले दिन दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस ने जांच तेज की और 1 अक्टूबर 2019 को मुख्य आरोपी भूरा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी जमाल आज तक पकड़ में नहीं आ सका। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने भूरा को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और अलग-अलग धाराओं में उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध में दोषी के खिलाफ किसी भी तरह का नरम रुख नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि अपराध की प्रकृति बेहद अमानवीय और गंभीर है। शासकीय अधिवक्ता धमेंद्र शर्मा के मुताबिक फरार आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस उसे जल्द पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है।

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