HC का बड़ा फैसला! EWS उम्मीदवारों को 5 साल की आयु छूट, अब 45 साल तक कर सकेंगे सहायक ग्रेड-III के लिए आवेदन

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। सहायक ग्रेड-III के 1,174 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में EWS उम्मीदवारों को अब आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद 45 वर्ष तक की उम्र वाले पात्र EWS अभ्यर्थी भी इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इस फैसले के साथ ही उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए भी राहत की खबर सामने आई है, जो निर्धारित आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026 थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दिया गया है।

दरअसल, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर द्वारा सहायक ग्रेड-III के 1,174 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसमें EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसी आयु सीमा को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का हवाला देते हुए मांग की गई थी कि राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाए।

मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की खंडपीठ ने की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया कि EWS वर्ग के 45 वर्ष तक की आयु वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करने का अवसर दिया जाए।

यानी अब सहायक ग्रेड-III भर्ती में EWS वर्ग के उन उम्मीदवारों के लिए एक और मौका खुल गया है, जो पहले 40 वर्ष की आयु सीमा के कारण आवेदन से बाहर हो रहे थे। आवेदन की नई अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है। अब देखना होगा कि इस राहत के बाद कितने नए अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं और आगे चयन प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है।

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