MP में बिजली का फिर बढ़ा करंट! FPPAS रेट 5.063% पहुंचा, 24 सितंबर से बिल पर पड़ेगा असर

MP में बिजली का फिर बढ़ा करंट! FPPAS रेट 5.063% पहुंचा, 24 सितंबर से बिल पर पड़ेगा असर
जबलपुर। मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के बिल पर एक बार फिर अतिरिक्त भार बढ़ गया है। सितंबर 2026 के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज यानी FPPAS की दर बढ़ाकर 5.063 प्रतिशत कर दी गई है। इससे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के एनर्जी चार्ज पर अतिरिक्त राशि जुड़ेगी। MP Power Management Company की वेबसाइट पर सितंबर 2026 के FPPAS आदेश की जानकारी उपलब्ध है।
अगस्त के 4.59% से बढ़कर 5.063% हुआ FPPAS
अगस्त 2026 में FPPAS की दर 4.59 प्रतिशत थी। सितंबर के लिए इसे बढ़ाकर 5.063 प्रतिशत किया गया है। यानी पिछली दर के मुकाबले 0.473 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है।
नई दर 24 सितंबर 2026 से 23 अक्टूबर 2026 के बीच जारी होने वाले बिलों पर लागू होगी।
तीनों बिजली कंपनियों के उपभोक्ताओं पर असर
FPPAS का असर मध्यप्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। यह राशि मुख्य रूप से एनर्जी चार्ज पर लागू होती है, इसलिए हर उपभोक्ता के बिल में बढ़ोतरी की रकम उसकी बिजली खपत और संबंधित टैरिफ स्लैब के हिसाब से अलग-अलग होगी।
मसलन, 300 यूनिट की खपत पर यदि एनर्जी चार्ज ₹1,576.50 है तो 5.063 प्रतिशत FPPAS करीब ₹79.82 बैठेगा। वहीं 500 यूनिट पर ₹3,024.50 के एनर्जी चार्ज के हिसाब से यह करीब ₹153.23 हो सकता है।
क्या यह स्थायी बिजली दर बढ़ोतरी है?
यहां एक बात समझना जरूरी है कि FPPAS को स्थायी टैरिफ बढ़ोतरी नहीं माना जाता। यह बिजली उत्पादन और पावर खरीद की लागत में होने वाले बदलाव के आधार पर लगाया जाने वाला समायोजन है। ईंधन और बिजली खरीद की लागत बढ़ने या घटने के साथ FPPAS में भी बदलाव हो सकता है।
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अनुसार FPPAS की गणना और बिलिंग मासिक आधार पर की जाती है और इसे उपभोक्ता के बिल में अलग से दिखाया जाना है। बाद में वास्तविक लागत के आधार पर इसका वार्षिक समायोजन यानी ट्रू-अप भी किया जा सकता है।
अगस्त से सितंबर में कितना बढ़ा बोझ?
अगस्त में 4.59 प्रतिशत FPPAS के मुकाबले सितंबर में 5.063 प्रतिशत होने से दर में 0.473 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर उपभोक्ता का पूरा बिजली बिल 0.473 प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्योंकि FPPAS पूरे बिल पर नहीं बल्कि संबंधित एनर्जी चार्ज पर लागू होता है।
यानी सितंबर से बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को अपने बिल में FPPAS की अलग से जुड़ी राशि पर नजर रखनी होगी।

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