उज्जैन शाही मस्जिद विवाद में बड़ा ट्विस्ट! 9.5 फीट हटाने की मांग से 3 फीट पर बनी बात, एक दुकान भी हटेगी
उज्जैन। उज्जैन की शाही मस्जिद से जुड़े निर्माण विवाद में सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समाधान निकल आया। समझौते के तहत अब मस्जिद के करीब तीन फीट विवादित हिस्से को हटाया जाएगा। इसके साथ ही एक दुकान को भी हटाने पर सहमति बनी है। समझौते की शर्तों को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया।
पहले करीब साढ़े 9 फीट हिस्सा हटाने की थी मांग
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से विवादित निर्माण के करीब साढ़े 9 फीट हिस्से को हटाने की मांग की गई थी। सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले निर्माण को लेकर विवाद सामने आने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था।
सोमवार की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और आपसी सहमति से विवाद का समाधान निकालने का प्रस्ताव अदालत के सामने रखा गया। चर्चा के बाद साढ़े 9 फीट के बजाय करीब तीन फीट हिस्सा हटाने पर सहमति बनी।
एक दुकान हटाने पर भी बनी सहमति
समझौते में मस्जिद के प्रभावित हिस्से के साथ एक दुकान हटाने की बात भी शामिल है। दोनों पक्षों की सहमति से तय शर्तें हाईकोर्ट के समक्ष रखी गईं, जिन्हें अदालत ने स्वीकार कर लिया।
इसके बाद कोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया। अब आगे की कार्रवाई समझौते में तय शर्तों के अनुसार की जाएगी।
मस्जिद पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुलदीप पाठक ने रखा पक्ष
मामले में शाही मस्जिद की ओर से अधिवक्ता कुलदीप पाठक ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान उन्होंने दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति और विवाद के समाधान की स्थिति से न्यायालय को अवगत कराया।
सड़क चौड़ीकरण को लेकर शुरू हुआ था विवाद
शाही मस्जिद से जुड़ा यह विवाद सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन में चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य से जुड़ा है। प्रशासन की योजना के तहत सड़क के लिए बाधक बन रहे निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी।
इसी कार्रवाई को लेकर सोमवार को उज्जैन में तनाव भी देखने को मिला था। रिपोर्टों के अनुसार, मौके पर पथराव के बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया।
अब हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद विवादित हिस्से को लेकर आगे की कार्रवाई इसी सहमति के मुताबिक होने की बात सामने आई है।