भोपाल। मध्यप्रदेश के कांग्रेस विधायक Mukesh Malhotra के निर्वाचन शून्य होने का मामला अब Supreme Court of India पहुंच गया है, जहां इस पर 19 मार्च को सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
दरअसल Madhya Pradesh High Court की ग्वालियर खंडपीठ ने मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है, जिस पर अब सुनवाई तय की गई है।
बताया जा रहा है कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सभी की नजरें अब इस फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि इसका सीधा असर विधायक पद पर पड़ेगा।
इस पूरे मामले की जड़ चुनावी हलफनामे से जुड़ी है। आरोप है कि मुकेश मल्होत्रा ने अपने हलफनामे में उन पर दर्ज दो अलग-अलग आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी। इसी आधार पर Ramnivas Rawat ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया और रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया। अब अगर 24 मार्च तक हाईकोर्ट के फैसले पर कोई स्टे नहीं मिलता है, तो मुकेश मल्होत्रा की सदस्यता पूरी तरह खत्म हो सकती है, जिस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगा।

