इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यानी डीएवीवी ने अपने यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट और संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। विश्वविद्यालय ने आर्थिक सहायता योजना को आगे बढ़ाते हुए अगस्त महीने से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत पात्र छात्रों को अलग-अलग परिस्थितियों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना के अनुसार यदि किसी छात्र का सड़क दुर्घटना या अन्य हादसे में घायल होने पर इलाज कराना पड़ता है, तो उसे अधिकतम 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं यदि किसी दुर्घटना में छात्र की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 25 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्रों के लिए भी विशेष प्रावधान किया है जिनके पिता का निधन हो चुका है। ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक के तीनों वर्षों तक हर साल 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए आवेदन के साथ पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करना होंगे।
दिव्यांग छात्रों के लिए भी योजना में अलग से सहायता का प्रावधान रखा गया है। 50 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों को 10 हजार रुपये, जबकि 50 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले छात्रों को 7,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
डीएवीवी प्रशासन के अनुसार अगस्त से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। छात्रों को आवेदन करने के लिए लगभग 60 दिनों का समय दिया जाएगा। विश्वविद्यालय का कहना है कि इस बार सभी पात्र छात्रों के आवेदनों का जल्द से जल्द परीक्षण कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

