दतिया राजपरिवार की संपत्ति पर हाईकोर्ट की रोक! ऐतिहासिक किलों समेत विवादित संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर लगी पाबंदी

ग्वालियर/दतिया। मध्य प्रदेश के दतिया राजपरिवार की विवादित संपत्तियों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में बड़ा मोड़ आया है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने दतिया और सेंवढ़ा के ऐतिहासिक किलों समेत विवादित संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक मामले की आगे होने वाली सुनवाई तक जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, दतिया राजपरिवार की विरासत से जुड़े संपत्ति विवाद का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हेमंत सिंह और गिरिराज सिंह की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विवादित संपत्तियों के हस्तांतरण और खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई है। इससे पहले निचली अदालत में अंतरिम राहत की मांग की गई थी, लेकिन मार्च 2026 में दतिया की अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए अप्रैल 2026 में हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई।

बताया जा रहा है कि यह विवाद करीब सात साल पुराना है। 14 नवंबर 2019 को संपत्तियों के अधिकार को लेकर दीवानी वाद शुरू हुआ था। इसके बाद 23 जून 2022 को विवादित संपत्तियों पर अंतरिम रोक लगाने के लिए आवेदन दिया गया था। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अब हाईकोर्ट ने विवादित संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है।

यानी फिलहाल मामले की आगे की सुनवाई और अदालत के अगले आदेश तक इन विवादित संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। खास बात यह है कि विवाद केवल दतिया तक सीमित नहीं बताया जा रहा है, बल्कि इसमें ग्वालियर की संपत्तियों और पैतृक किले से जुड़े दावों का भी जिक्र है।

अब हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई में यह तस्वीर और साफ होगी कि विवादित संपत्तियों पर अधिकार को लेकर दोनों पक्षों के दावे क्या हैं और इन संपत्तियों के हस्तांतरण को लेकर आगे अदालत का क्या रुख रहता है।

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