जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 95 लाख रुपये की धोखाधड़ी, रंगदारी और जान से मारने की धमकी से जुड़े मामले में आरोपी अब्दुल रज्जाक को अदालत से बड़ा झटका लगा है। मामले में दायर उसकी जमानत याचिका को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद फिलहाल आरोपी को राहत नहीं मिल सकी है।
मामला जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां अब्दुल रज्जाक के खिलाफ धोखाधड़ी, रंगदारी, अवैध वसूली और आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। सुनवाई के दौरान शासन पक्ष की ओर से आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की अदालत ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
फिलहाल अब्दुल रज्जाक राजधानी भोपाल की केंद्रीय जेल में बंद है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उसके खिलाफ वर्ष 1991 से अब तक मारपीट, अवैध वसूली, बलवा, अवैध हथियार रखने, रंगदारी और हत्या जैसे कई गंभीर मामलों में अपराध दर्ज रहे हैं।
अदालत के इस फैसले के बाद 95 लाख रुपये से जुड़े इस मामले में अब्दुल रज्जाक को फिलहाल जमानत नहीं मिल सकी है। अब आगे इस मामले की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, इस पर नजर रहेगी।

