जीतू पटवारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, कोर्ट में पेश न होने पर बढ़ी मुश्किलें, पुलिस कर रही तलाश

ग्वालियर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया है। वारंट की राशि 500 रुपये तय की गई है, लेकिन अब पुलिस पटवारी की तलाश में जुटी हुई है क्योंकि वे लगातार कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। यह पूरा मामला लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ा हुआ है।

दरअसल 4 मई 2024 को भिंड जिले के उमरी थाना पुलिस ने जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान जीतू पटवारी ने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से साठगांठ करने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर यह कानूनी प्रकरण दर्ज हुआ।

इस मामले में कोर्ट ने 16 जनवरी 2026 को जीतू पटवारी को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन वे सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहे। लगातार अनुपस्थिति के चलते अब कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। पुलिस का कहना है कि वारंट की तामील के लिए उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन फिलहाल उनका कोई ठोस पता नहीं चल पा रहा है।

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी 2026 तय की है। यह वारंट जमानती है, यानी जीतू पटवारी 500 रुपये की जमानत राशि जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्हें कोर्ट में पेश होना अनिवार्य होगा।

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