ग्वालियर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़े मामले में वह अदालत के समक्ष पेश हुए, जहां कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक राजनीतिक बयान से जुड़ा है। आरोप है कि जीतू पटवारी ने एक चुनावी सभा के दौरान बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कथित सांठगांठ और लेनदेन संबंधी टिप्पणी की थी।
इस बयान के बाद बहुजन समाज पार्टी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर मई 2024 में भिंड जिले के उमरी थाने में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद यह प्रकरण ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।
बताया जा रहा है कि पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं होने पर कोर्ट ने जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। साथ ही, मामले में कार्रवाई को लेकर संबंधित एजेंसियों पर भी नाराजगी जताई गई थी।
अदालत की सख्ती के बाद जीतू पटवारी मंगलवार को ग्वालियर पहुंचे और एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित होकर सरेंडर किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें राहत देते हुए 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस प्रकरण पर राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर नजर बनी रहेगी।

