BIG BREAKING: कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा, 25 साल पुराने घोटाले में कोर्ट का बड़ा फैसला

भोपाल/दतिया। मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है।

कोर्ट ने 25 साल पुराने भूमि विकास सहकारी बैंक घोटाले मामले में राजेंद्र भारती को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है, इससे पहले अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया था और आज सजा का ऐलान किया गया।

अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 120B आपराधिक साजिश, 420 धोखाधड़ी, 467 और 468 जालसाजी और 471 जाली दस्तावेज के इस्तेमाल के तहत दोषी पाया है, वहीं इस मामले में बैंक के लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी दोषी ठहराया गया है।

दरअसल मामला दतिया के भूमि विकास सहकारी बैंक से जुड़ा है, जब राजेंद्र भारती बैंक के अध्यक्ष थे, आरोप है कि उन्होंने बैंक लिपिक के साथ मिलकर 10 लाख रुपये की एफडी में हेरफेर की, दस्तावेजों और अवधि में बदलाव कर ज्यादा ब्याज का फायदा उठाया गया।

हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है, जिससे उन्हें तुरंत जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अब उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि कानून के अनुसार 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर सदस्यता रद्द हो सकती है।

फिलहाल राजेंद्र भारती के पास कानूनी विकल्प मौजूद हैं और वे इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इस फैसले ने प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर तेज कर दी है।

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