3 करोड़ हवाला मनी लूट कांड में बड़ा मोड़, आरोपी SDOP पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 2 साल के बेटे को बनाया आधार

मध्यप्रदेश के चर्चित सिवनी हवाला मनी लूट कांड में आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने पूजा पांडे की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने उनके दो साल के बेटे की देखरेख को जमानत देने का प्रमुख आधार माना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रहा मामला पहले की तरह जारी रहेगा और सुनवाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

बताया जा रहा है कि इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पूजा पांडे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से अब उन्हें राहत मिली है।

दरअसल, सिवनी में करीब 3 करोड़ रुपये की हवाला रकम लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि इस पूरी वारदात की साजिश में पुलिसकर्मी ही शामिल थे। आरोप है कि पुलिस टीम ने ही हवाला की रकम लूटने की प्लानिंग की थी।

इस हाई प्रोफाइल मामले में एसडीओपी पूजा पांडे समेत कुल 11 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक 8 और 9 अक्टूबर की दरम्यानी रात इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था।

फिलहाल इस केस में सभी आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

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