जबलपुर। पर्यूषण पर्व के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने जैन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट प्रशासन ने पर्यूषण पर्व के दौरान जैन धर्म से जुड़े कर्मचारियों को कार्यालय पहुंचने के समय में प्रतिदिन दो घंटे की विशेष छूट देने का फैसला किया है।
चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक जैन समुदाय के कर्मचारी 15 सितंबर से 26 सितंबर तक सुबह 10 बजे के बजाय दोपहर 12 बजे तक अपने कार्यालय पहुंच सकेंगे।
खास बात यह है कि यह सुविधा सिर्फ जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ तक सीमित नहीं रहेगी। इंदौर और ग्वालियर की खंडपीठों में कार्यरत जैन कर्मचारियों को भी इस विशेष छूट का लाभ मिलेगा।
हालांकि हाईकोर्ट प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि धार्मिक पर्व के चलते कर्मचारियों को दी जा रही इस सुविधा के दौरान न्यायालयीन कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। यानी कर्मचारियों को दो घंटे की राहत जरूर मिलेगी, लेकिन कोर्ट का रोजाना कामकाज सुचारु रूप से चलता रहे, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।
पर्यूषण पर्व के दौरान हाईकोर्ट के इस फैसले को धार्मिक आस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने वाली पहल के तौर पर देखा जा रहा है।

