टीकमगढ़। टीकमगढ़ में भाजपा पार्षद राजीव जैन से जुड़े एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों और शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करने और आगे की सुनवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला पपौरा जी ट्रस्ट से जुड़े एक चेक विवाद से संबंधित है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चेक में कथित रूप से बदलाव किए गए और उसके आधार पर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला अभी अदालत में सुनवाई के बाद ही होगा।
शिकायतकर्ता विनय जैन ने इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट में अपनी शिकायत के साथ कुछ दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर मामले की जांच और सुनवाई की मांग की गई।
मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिकायत को विचारणीय मानते हुए राजीव जैन के खिलाफ संबंधित धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है।
अब इस मामले में अदालत में नियमित सुनवाई होगी, जहां दोनों पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। मामले से जुड़े आरोपों की पुष्टि या खंडन न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर तय होगा।

