इंदौर। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ और अश्लील टिप्पणी करने वाले आरोपी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी केशव उर्फ केशु को दोषी मानते हुए 2 साल के सश्रम कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा दी है। यह मामला इतना गंभीर माना गया कि इसे जघन्य और चिन्हित प्रकरण की सूची में शामिल किया गया था, जिसकी हर महीने समीक्षा भी की गई।
घटना 10 जुलाई 2022 की बताई जा रही है। पीड़िता अपनी बहन के साथ रात करीब 10 बजे किराना दुकान से मैगी खरीदकर घर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी उनके पीछे-पीछे आने लगा और अश्लील टिप्पणियां करने लगा। आरोपी युवती से अभद्र बातें करता रहा और विरोध करने पर उसने बुरी नीयत से युवती का हाथ पकड़ लिया। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगा।
पूरी घटना पीड़िता की बहन और आसपास मौजूद लोगों ने भी देखी थी। इसके बाद मल्हारगंज थाने में आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, अश्लील हरकत और धमकी देने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए, सबूत जुटाए और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में सभी तथ्य मजबूती से रखे। मामले में 7 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मिनी गुप्ता की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्वाति पारासर ने की।

