शाजापुर। मध्य प्रदेश के शाजापुर से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां फेसबुक पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ लिखना एक युवक को भारी पड़ गया। शाजापुर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 2 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला साल 2019 का बताया जा रहा है, जब सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हुई थी।
जानकारी के मुताबिक, ‘मोहसिन लाला’ नाम की फेसबुक आईडी से ऐसी पोस्ट शेयर की गई थी, जिसमें ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे के साथ भारतीय महिलाओं और भगवान को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रोहित राठौर नाम के युवक ने शाजापुर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि इस पोस्ट से लोगों की धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई हैं।
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-बी, 505(1)(बी) और आईटी एक्ट की धारा 67-ए के तहत केस दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद मामला कोर्ट में पेश किया गया, जहां अभियोजन पक्ष ने सबूत और तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाजापुर ने आरोपी को धारा 153-बी के तहत 2 साल के सश्रम कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 505(1)(बी) और आईटी एक्ट की धारा 67-ए के तहत भी 1-1 साल के सश्रम कारावास और अलग-अलग जुर्माने से दंडित किया गया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ प्रतीक श्रीवास्तव और तुलसी मानकर ने की।

