जबलपुर। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। निचली अदालत से अग्रिम जमानत पा चुकीं रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
Madhya Pradesh High Court ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को पूरी तरह रद्द कर दिया है।
जबलपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद यह अहम फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने इस मामले में 17 पन्नों का विस्तृत आदेश जारी किया है।
बताया जा रहा है कि बुधवार को जस्टिस देवनारायण मिश्रा की अदालत में करीब पौने तीन घंटे तक सुनवाई चली थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सार्वजनिक कर दिया है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद गिरिबाला सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जमानत रद्द होते ही अब Central Bureau of Investigation यानी सीबीआई के लिए गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है।
जानकारी के मुताबिक अब सीबीआई मुख्य आरोपी समर्थ सिंह के साथ-साथ उसकी मां गिरिबाला सिंह को भी जल्द गिरफ्तार कर सकती है।
सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट में पक्ष रखा। अब इस फैसले के बाद पूरे मामले में जांच और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

